Driving Licence Renewal Kaise Kare: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुरू, घर बैठे करें आवेदन

अगर आपका Driving Licence एक्सपायर हो गया है या जल्द होने वाला है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं!

Driving Licence Renewal Kaise Kare


सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल (Renewal) की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से अपने DL को रिन्यू कर सकते हैं।

इस पोस्ट में जानिए:
✅ कौन कर सकता है रिन्यू
✅ Online Process क्या है
✅ फीस कितनी है
✅ किन डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत है

क्या है Driving Licence Renewal?

Driving Licence Renewal का मतलब है कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खत्म हो रहा हो या खत्म हो चुका हो, तो उसे दोबारा वैध करवाना।
भारत में हर DL की एक वैधता होती है (जैसे 20 साल या 50 साल की उम्र तक)। इसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ताकि आप Legal रूप से ड्राइव कर सकें।

कौन कर सकता है रिन्यूअल?

पात्रता (Eligibility) विवरण
वैध DL धारक जिनका DL खत्म हो रहा हो या हो चुका हो
उम्र 18 साल से ऊपर
राज्य भारत के सभी राज्य
समय सीमा समाप्ति से पहले या 1 साल बाद तक

Required Documents for DL Renewal

रिन्यूअल के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स चाहिए होंगे:

  • ✅पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (Old DL)
  • ✅आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • ✅पासपोर्ट साइज फोटो
  • ✅मेडिकल सर्टिफिकेट (अगर उम्र 40+ है)
  • ✅फॉर्म No. 1A (Medical Certificate)
  • ✅रिन्यूअल फीस की रसीद (Fee Receipt)
Also Read  Jharkhand Income Certificate Download

Driving Licence Renewal Kaise Kare (Online Process)

अब जानते हैं घर बैठे Online DL Renewal का आसान तरीका:

Step-by-Step Process 

1️⃣ https://parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं
2️⃣ “Driving Licence Related Services” पर क्लिक करें
3️⃣ अपना राज्य सेलेक्ट करें
4️⃣ “Apply for DL Renewal” ऑप्शन चुनें
5️⃣ जरूरी जानकारी भरें: DL नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर
6️⃣ डॉक्युमेंट्स अपलोड करें
7️⃣ फीस ऑनलाइन जमा करें (Debit/Credit/UPI)
8️⃣ Application Submit करें
9️⃣ रसीद का Print निकाल लें
🔟 RTO द्वारा वेरिफिकेशन के बाद DL रिन्यू हो जाएगा

Driving Licence Renewal Fee

प्रकार फीस (Fee)
DL Renewal (Non-Transport) ₹200 से ₹300 तक
DL Renewal (Transport) ₹400 से ₹500 तक
लेट फीस (Expired DL पर) ₹1000 तक जुर्माना

Note: अलग-अलग राज्य में फीस थोड़ी अलग हो सकती है।

कब करना चाहिए Renewal?

  • Expiry से 30 दिन पहले से Renewal शुरू हो सकता है
  • Expiry के 1 साल बाद तक आप रिन्यू करा सकते हैं
  • 1 साल से ज्यादा देर होने पर दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है

Offline Process (अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे)

अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, तो नजदीकी RTO Office में जाकर फॉर्म भर सकते हैं:

  • Form 2 (Application for Renewal)
  • Medical Form 1A (40 साल से ऊपर के लिए)
  • पुराने DL की फोटो कॉपी
  • आधार कार्ड
  • फीस का चालान

Extra Tips

✅ अपने DL की Expiry Date को Calendar में Save कर लें
✅ Renewal की रसीद हमेशा संभाल कर रखें
✅ Medical Certificate सही डॉक्टर से बनवाएं
✅ Email और Mobile नंबर अपडेट रखें

निष्कर्ष

Driving Licence Renewal अब बहुत आसान हो गया है।
अगर आपका लाइसेंस खत्म हो रहा है या हो गया है, तो तुरंत parivahan.gov.in पर जाकर अप्लाई करें।
Legal तरीके से गाड़ी चलाइए और फाइन से बचिए!

Also Read  Vishwakarma Pension Yojana 2025: ऐसे मिलेगा ₹3000 महीना पेंशन, अभी करें आवेदन

FAQs: Driving Licence Renewal से जुड़े 5 ज़रूरी सवाल

  • Q1. क्या Expired Licence रिन्यू हो सकता है?
    ➡️ हां, Expiry के 1 साल के अंदर रिन्यू हो सकता है।
  • Q2. क्या मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है?
    ➡️ अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो जरूरी है।
  • Q3. कितने दिन में DL रिन्यू होता है?
    ➡️ आमतौर पर 7-15 वर्किंग डेज़ लगते हैं।
  • Q4. फीस कैसे जमा करें?
    ➡️ Parivahan वेबसाइट पर Net Banking, UPI, या Debit Card से पेमेंट करें।
  • Q5. क्या टेस्ट देना पड़ता है?
    ➡️ अगर आपने DL Expiry के 1 साल से ज्यादा देरी कर दी, तो फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।

Leave a Comment